Adani Group: सुप्रीम कोर्ट ने दिया अडानी ग्रुप को तगड़ा झटका,जाने क्या हैं मामला ?
Supreme Setback
सुप्रीम कोर्ट ने गौतम अडानी के समूह को एक बड़ा झटका दिया है। अडानी पावर की वह मांग, जिसमें उन्होंने विलंब से भुगतान अधिभार (LPS) की गुहार लगाई थी, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर विचार करने से साफ इनकार कर दिया। इस खबर ने निश्चित ही व्यापारिक जगत में हलचल मचा दी है।

Legal Reprimand
इस केस में न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस और न्यायमूर्ति संजय कुमार की खंडपीठ ने कहा कि LPS के लिए अलग से आवेदन करना कोई सही कानूनी उपाय नहीं है। उन्होंने इसे खारिज करते हुए अडानी पावर पर 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।
Financial Demand
अडानी पावर ने जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड से 1,300 करोड़ रुपये से अधिक के LPS का दावा किया था, जो कि राजस्थान सरकार के अधीन एक बिजली वितरण कंपनी है। उनका यह दावा विशेष तौर पर चर्चा में आया है।
Market Reaction
इस खबर के प्रकाश में आने के बाद, सोमवार को अडानी पावर के शेयर में 1.50% की गिरावट देखी गई। शेयर बाजार में इसकी कीमत 508 रुपये थी, जो कि पहले 589.30 रुपये थी। यह गिरावट निवेशकों के लिए एक संकेत हो सकती है।
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